ओडिशा

55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Kiran
5 Feb 2025 6:12 AM GMT
55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए अदालत ने पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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Berhampur बरहामपुर: ओडिशा के गंजम जिले की एक अदालत ने 55 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए दो भाइयों समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) इंदु शर्मा ने सोमवार को यहां बिजीपुर इलाके के रहने वाले केदार दास (25), उसके भाई सुशांत (23), कान्हू दास (26), बापी दास (25) और सुधीर दास (23) को त्रिनाथ दास की हत्या का दोषी ठहराया।
अदालत ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सौभाग्य कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले में पुलिस समेत 16 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों ने पिछली रंजिश के चलते 27 मई, 2020 को बिजीपुर इलाके में अपने घर के पास धारदार हथियार से त्रिनाथ की हत्या कर दी थी।
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